भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची | List of Vice Presidents of India in Hindi

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भारत के उपराष्ट्रपति 2022 (Vice Presidents of India) :  पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ (jagdeep dhankar) 6 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गये। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को पराजित किया। धनखड़ को 528 मत मिले, जबकि अल्वा ने सिर्फ 182 मत हासिल किये। चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिनमें से 710 वोट वैध पाये गये और 15 मतपत्रों को अवैध पाया गया। बता दे कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के  प्रथम उपराष्ट्रपति थे।




देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म झुंझुनू के किठाना गांव में 18 मई, 1951 को हुआ था। इसके पिता का नाम गोकल चंद और मां का नाम केसरी देवी है। इनकी शुरुआती शिक्षा सरकारी विद्यालय से हुई है। इन्होंने भौतिकी में स्नातक करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद राजस्थान हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में वकालत की शुरूआत कर दी। राजनीति सफर की शुरुआत जनता दल से हुई। देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था और धनखड़ ने जीत दर्ज की। 1990 में वह चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जुलाई 2019 में बनाया गया था।

भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची
भारत के उपराष्ट्रपति पदावधि
1. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति) 13 मई 1952 – 12 मई 1957
13 मई 1957 – 12 मई 1962
2. जाकिर हुसैन 13 मई 1962 – 12 मई 1967
3. वी. वी. गिरी 13 मई 1967 – 3 मई 1969
4. गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 – 30 अगस्त 1974
5. बी. डी. जट्टी 31 अगस्त 1974 – 30 अगस्त 1979
6. मोहम्मद हिदायतुल्ला 31 अगस्त 1979 – 30 अगस्त 1984
7. आर. वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 – 24 जुलाई 1987
8. शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 – 24 जुलाई 1992
9. के. आर. नारायणन 21 अगस्त 1992 – 24 जुलाई 1997
10. कृष्ण कांत 21 अगस्त 1997 – 27 जुलाई 2002
11. भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 – 21 जुलाई 2007
12. मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 – 11 अगस्त 2012
11 अगस्त 2012 – 11 अगस्त 2017
13. वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 – 11 अगस्त 2022
14. जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 – पदस्थ

भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President)
● भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गयी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
● उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है।




उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह– 
(i) भारत का नागरिक हो। 
(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(iii) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। 
(iv) संसद के किसी सदन या राज्य विधान मण्डलों में किसी सदन का सदस्य न हो। 

यह भी पढ़े : भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

● उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।
● उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किंतु इस कार्यकाल के पहले भी–
(i) राष्ट्रपति को संबोधित करके वह स्वेच्छा से अपना पद छोड़ सकता है। 
(ii) उसे राज्य सभा के कुल बहुमत द्वारा पास किये प्रस्ताव से जिसे लोक सभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है लेकिन ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। 
● राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि छ: माह होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। 
● राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व अन्य सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। 
● उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सदस्य को 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 
● उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। 
● यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किये गये कार्य को अवैध नहीं माना जाता है। 
● उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित नहीं हुआ है। 
● राज्य सभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 
● डॉ. एस. राधाकृष्णन और वी. वी. गिरि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे थे। 
● दो उपराष्ट्रपति, वी.वी. गिरि व आर. वेंकट रमन कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए। 
● कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गयी थी। 
● राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। 
● गोपाल स्वरूप पाठक, वी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरों सिंह शेखावत तथा हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके।

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