जीएसटी (GST) क्या है? जानें परीक्षा उपयोगी 30 मुख्य तथ्य

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GST Kya Hai या GST Bill क्या है यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी के द्वारा सभी चीज़ो पर एक समान टैक्स लगाया गया। जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी (GST) पर कई प्रश्न परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते है, इन्हीं को ध्यान में रखकर हम यहां जीएसटी के अति महत्वपूर्ण 30 तथ्यों का संग्रह आपके लिए दे रहे है।

1. जीएसटी (GST) का फुल फॉर्म Goods & Service Tax (वस्तु एवं सेवा कर) है।
2. विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ।
3. भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
4. सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे।
5. जीएसटी के लिए 122वाँ संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।
6. जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे।
7. लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त, 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त, 2016 को पास किया गया था।
8. जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितम्बर, 2016 को दी थी।
9. 101वाँ संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया।
10. भारत में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 (GST दिवस-1 जुलाई) को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है।
11. भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वाँ देश है।
12. जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है।
13. जीएसटी को तीन भागों में बाँटा गया है – CGST, SGST और IGST
14. SGST का फुल फॉर्म है  – State Goods & Service Tax
15. CGST का फुल फॉर्म है  – Central Goods & Service Tax

16. IGST का फुल फॉर्म है  – Intergrated Goods & Service Tax
17. IGST को संविधान के अनुच्छेद –269A में रखा गया है।
18. SGST राज्य सरकार तथा CGST केन्द्र सरकार लगाती है।
19. राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केन्द्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी।
20. जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम (12 अगस्त, 2016) तथा अंतिम राज्य जम्मू-कश्मीर (5 जुलाई, 2017) है।
21. जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।
22. जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है।
23. जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें चार प्रकार की है – 5%, 12%1 18%, 28%
24. संविधान में जीएसटी परिषद् को एक नये अनुच्छेद –279A में रखा गया है, और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है।
25. जीएसटी परिषद् की स्थापना 12 सितम्बर, 2016 को की गई थी।
26. जीएसटी परिषद् का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
27. जीएसटी परिषद् में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है और परिषद् में राज्यों को दो-तिहाई तथा केन्द्र को एक-तिहाई वोट अधिकार दिया गया है।
28. शराब, पेट्रोलियम, वस्तुएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है।
29. वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है।
30. जीएसटी (मुख्यालय-दिल्ली) का ब्रांड एम्बेस्डर अमिताभ बच्चन है।



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