Pakistan Parliament Passes Hindu Marriage Bill


पाकिस्तान की संसद ने 9 मार्च, 2017 को देश में हिंदू अल्पसंख्यकों के विवाह के नियमन से संबंधित विधेयक को आखिरकार पारित कर दिया। नेशनल असेंबली ने हिंदू विवाह अधिनियम-2017 (Hindu Marriage Bill 2017) को पारित किया। संसद में हिंदू विवाह कानून 2017 सर्वसम्मति से पारित होने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिल जाएगी। यह दूसरा मौका है जब नेशनल असेंबली ने इसे पारित किया है।




इस विधेयक को पहले सितंबर 2016 में पारित किया गया था, लेकिन इसे फिर से पारित करना था क्योंकि सीनेट ने फरवरी महीने में इसमें कुछ संशोधन को स्वीकृति दी थी। नियमों के अनुसार विधेयक के समान स्वरूप को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना जरूरी है और फिर इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

जिस स्वरूप को दोनों सदनों ने मंजूरी दी है उसमें शादी 'परथ' शामिल है जो मुसलमानों के निकाहनामे से मिलता-जुलता है। इस कानून के अंतर्गत हिंदुओं को मुस्लिमों के निकाहनामे की तरह शादी के प्रमाण के तौर पर शादीपरत दिया जाएगा।