खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विभागीय परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को दरोगा के लिए पदोन्नत किया जाए, जिन्होंने 190 और 223 अंक हासिल किए थे। ये परीक्षाएं वर्ष 2017 और 2015 में हुई थी। इस परीक्षाओं में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हुए थे।
कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2017 में हुई विभागीय परीक्षा में 190 अंक हासिल करने वाले जबकि वर्ष 2015 में हुई विभागीय परीक्षा में 223 हासिल करने वालों को पास माना जाए और उन्हें दरोगा नियुक्त किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2017 में हुई विभागीय परीक्षा में 190 अंक हासिल करने वाले जबकि वर्ष 2015 में हुई विभागीय परीक्षा में 223 हासिल करने वालों को पास माना जाए और उन्हें दरोगा नियुक्त किया जाए।